मंगलवार, 30 मई 2023

निकाय चुनाव, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू

निकाय चुनाव, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू 

प्रांजल शुक्ला

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन संपन्न होना है। वहां निर्वाचन संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। आयोग से इस संबंध में संबंधित कलेक्टर और ज़िला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को आदेश जारी कर कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। नगर पालिकाओं के उप निर्वाचन जून 2023 के तहत नगरीय निकायों के पार्षद पदों का निर्वाचन होगा। 

आयुक्त छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ठाकुर राम सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक़ प्रदेश के आठ ज़िलों के नौ नगरीय निकाय के नौ वार्ड में पार्षद का चुनाव किया जाना है। इसमें नगरपालिका परिषद् चांपा जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत खोंगापानी जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नगर पंचायत खरोरा जिला-रायपुर, नगर पंचायत तुमगांव जिला-महासमुंद, नगर पालिक निगम दुर्ग और नगरपालिका परिषद अहिवारा जिला-दुर्ग, नगरपालिका परिषद बेमेतरा जिला-बेमेतरा, नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी जिला-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नगरपालिका परिषद कोण्डागांव जिला-कोण्डागांव शामिल हैं।

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