विस्फोट: पीड़ितों को ₹68 लाख का भुगतान किया
अकांशु उपाध्याय/संदीप मिश्र
नई दिल्ली/लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब पांच साल पहले भदोही जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किया। आयोग की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
विज्ञप्ति में बताया गया कि राज्य सरकार ने भदोही जिले में 23 फरवरी 2019 को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के 16 पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में 68 लाख रुपये का भुगतान किए। आर्थिक राहत में 12 मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घटना में घायल हुए चार लोगों को दो-दो लाख रुपये दिए गए हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार घटना के बाद, अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और अदालत में चार्जशीट दायर की गई थी। इस मामले में चार पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया और इस मामले में उनकी ढिलाई के लिए विभागीय कार्रवाई की गई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.