2 सप्ताह में जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करें
बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला अदालतों को 2 सप्ताह में जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दो जिला जजों पर जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में हीला हवाली को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के परिपेक्ष में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी जिला अदालतों को आदेश दिया है कि अदालत 2 सप्ताह में जमानत प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करें। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निचली अदालतों में जमानत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में तेजी आएगी।
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