अंसारी को गैंगेस्टर एक्ट मामलें में 4 साल की सजा
संदीप मिश्र
गाजीपुर। बहुजन समाज पार्टी ( बीएसपी) के लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामलें में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुना दी गई है और उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें प्रदेश के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पेश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि सांसद अफजाल अंसारी खुद कोर्ट पहुंचे थे। अफजाल अंसारी को चार साल से ज्यादा की सजा हुई है।
ऐसे में उनकी संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। वहीं अफजल अंसारी को सजा मिलने उन्हें जिला जेल गाजीपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट का यह मामला साल 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या (2005) के दो साल बाद पुलिस ने दर्ज किया था। यह केस राय की हत्या के बाद हुई आगजनी, बवाल और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाते हुए पुलिस ने मुख्तार और अफजाल पर दर्ज किया था।
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