'एडीआईएफ' की अर्जी पर 26 तक विचार करें आयोग
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से गूगल की नई भुगतान नीति के खिलाफ दायर अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (एडीआईएफ) की अर्जी पर 26 अप्रैल तक विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला ने एडीआईएफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया कि प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल की ऐप डाउनलोड एवं भुगतान संबंधी नीति पर 26 अप्रैल तक या उसके पहले विचार करे।
देश में नवाचारी स्टार्टअप कंपनियों के प्रतिनिधि संगठन एडीआईएफ ने कमीशन के आधार पर ऐप में खरीद की छूट और डाउनलोड की सुविधा देने की गूगल की नीति को चुनौती दी है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा, ‘‘प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 42 के तहत सीसीआई को आवेदनों पर विचार करने के लिए निर्देश देने में कानूनी या अन्यथा कोई भी बाधा नहीं है।’’ याचिका के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोरम के अभाव का हवाला देते हुए गूगल की तीसरा पक्ष ऐप डाउनलोड नीति के खिलाफ दायर आवेदन पर विचार करने से मना कर दिया था।
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