नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर रोक लगाई: एचसी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति के छ: सदस्यों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर शनिवार को रोक लगा दी। यह चुनाव 27 फरवरी को होने का कार्यक्रम था। न्यायमूर्ति गौरंग कंठ ने अदालत की छुट्टी के दिन एक विशेष सुनवाई में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 24 फरवरी को हुए चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर महापौर सोमवार को नये सिरे से चुनाव करा रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि महापौर निर्वाचन अधिकारी भी हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि यहां नियमों से यह प्रदर्शित होता है कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के चुनाव को अवैध एवं अमान्य घोषित करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय ने पिछले चुनाव के परिणाम घोषित किये बगैर नये सिरे से चुनाव कराने के निर्णय को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर निर्वाचन अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस बारे में नोटिस जारी किया जाए कि सुनवाई की अगली तारीख तक नए सिरे से चुनाव कराने पर रोक लगी रहेगी।
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