कांग्रेस नेता खेड़ा को एससी द्वारा अंतरिम जमानत
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर असम ले जाने की मंशा पुलिस की पूरी नहीं हो सकी है। रायपुर जाने वाले विमान से उतारकर गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है, जिससे असम पुलिस के अरमानों पर पानी फिर गया है। बृहस्पतिवार को तेजी के साथ चले एक बड़े राजनैतिक ड्रामे के अंतर्गत कांग्रेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाते समय विमान से उतार कर गिरफ्तार किए गए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दे दी गई है। शीर्ष अदालत ने राजधानी दिल्ली की द्वारका कोर्ट से कहा है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी जाए, जहां उन्हें पेश किया जाना है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए इस फैसले के बाद अब यह पूरी तरह से शामिल हो साफ हो गया है कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार करके असम ले जाने की तैयारी कर रही पुलिस अब कांग्रेस नेता को अपने साथ नहीं ले जा सकेगी और वह रिहा हो जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है, उस समय तक पवन खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अदालत में अपना आवेदन करना पड़ेगा। अंतरिम जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीनों f.i.r. एक ही जगह पर कर दी जाए।
अदालत ने कहा है कि अलग-अलग जगहों पर दर्ज मामलों की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदानी मुद्दे पर घेरते हुए उन्हें कई मर्तबा नरेंद्र गौतम दास मोदी कहने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी उस समय की गई थी। जब वह कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ इंडिगो की फ्लाइट में सवार होकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए जा रहे थे।
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