31 मार्च तक की अवधि के 6 दिन 'ड्राई डे' घोषित
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 26 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि के 6 दिनों को 'ड्राई डे' घोषित किया है और इन दिनों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इन दिनों में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), गुरु रविदास जयंती (5 फरवरी), स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (15 फरवरी), महाशिवरात्रि (18 फरवरी), होली (8 मार्च) और राम नवमी (30 मार्च) शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मार्च के अंत तक छह शुष्क दिवस घोषित किए हैं। इन दिनों पर दिल्ली की 550 से अधिक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार के सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) को बार और रेस्तरां में भी शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। होटल, क्लब और रेस्तरां को तीन राष्ट्रीय अवकाशों- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर शराब परोसने की अनुमति नहीं है।
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार आगामी शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, गुरु रविदास जयंती (पांच फरवरी), स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती (15 फरवरी), महा शिवरात्रि (18 फरवरी), होली (आठ मार्च) और राम नवमी (30 मार्च) हैं। बयान में कहा गया है कि दिल्ली सरकार हर तीन महीने में शुष्क दिवस की सूची जारी करती है। पिछले साल एक सितंबर को आबकारी नीति 2021-22 की जगह लेने वाली मौजूदा पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत साल में 21 शुष्क दिवस हैं।
आबकारी नीति 2021-22 के तहत शुष्क दिवस की संख्या घटाकर केवल तीन कर दी गई थी, जिससे धार्मिक त्योहारों पर शराब की दुकानों के खुलने को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से तीखे हमले किए गए। अक्टूबर 2022 में दिल्ली सरकार ने दशहरा, दिवाली, ईद मिलाद-उन-नबी और वाल्मीकि जयंती को शुष्क दिवस घोषित किया था। जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली सरकार ने अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस ले ली थी।
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