देशमुख की जमानत के आदेश पर रोक से इनकार
कविता गर्ग
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जमानत आदेश पर रोक की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए वेकेशन बैंच का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस संतोष चपलगांवकर ने नियमित अदालत के पहले के आदेश के आलोक में सीबीआई की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि आगे जमानत पर रोक के आदेश को अब और नहीं बढ़ाया जाएगा।
जस्टिस एम.एस. कार्णिक की सिंगल जज पीठ ने 21 दिसंबर को जमानत आदेश के प्रभाव को आज तक (27 दिसंबर) तक रोकते हुए कहा था, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में रोक बढ़ाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जमानत आदेश को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई नहीं हो पाने के बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी, 2023 तक छुट्टियों के कारण बंद है। जस्टिस कार्णिक ने 12 दिसंबर को देशमुख को जमानत देते हुए जमानत आदेश को 10 दिनों के बाद प्रभावी बनाया था ताकि सीबीआई तब तक इसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके।
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