नगर निगम के चुनाव पर रोक, याचिका खारिज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने राजधानी दिल्ली में हो रहे नगर निगम के चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए रोक लगाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया है। अदालत की ओर से कहा गया है कि समय बीतने के साथ दाखिल की गई यह याचिका निरर्थक हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली में हो रहे नगर निगम चुनाव पर रोक लगाले को लेकर नेशनल यूथ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
जिस पर अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही थी। राजधानी दिल्ली में नगर निगम के लिए हो रहे चुनाव के अंतर्गत 4 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि 7 दिसंबर को मतगणना कर चुनाव लड़े प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला डिक्लेअर कर दिया जाएगा। नेशनल यूथ पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में चुनाव के लिए वार्डो के परिसीमन को चुनौती दी गई थी और इलेक्शन पर रोक लगाने की मांग उठाई थी।
जस्टिस संजय किशन कौल एवं अभय एस ओका की दो सदस्यीय खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि नगर निगम चुनाव के अंतर्गत रविवार को मतदान होना है, ऐसे हालातों में वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
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