स्कूल 'डीपीएस रोहिणी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल 'डीपीएस रोहिणी' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जहां दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी सेक्टर-24 की मान्यता निलंबित कर दी है।
बता दें कि स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है। भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।
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