गुरुवार, 24 नवंबर 2022

चेयरपर्सन के संबंध में बर्खास्तगी का आदेश खारिज 

चेयरपर्सन के संबंध में बर्खास्तगी का आदेश खारिज 

भानु प्रताप उपाध्याय 

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पालिका चेयरपर्सन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल के संबंध में 10 अक्टूबर को दिये गए बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल ने कहा कि न्याय की जीत हुई। लेकिन विरोधियों ने 4 माह तक उन्हें पालिका से दूर रख शहर की जनता का काफी का नुकसान करा दिया। जिसका उन्हें अफसोस रहेगा।

प्रदेश में निकाय और खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच ही नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर के मामले में भी नया उलटफेर सामने आया। 4 बिन्दुओं पर चल रही जांच में शासन से दोषी ठहराए जाने के बाद बर्खास्त की गई चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंजु अग्रवाल की बर्खास्तगी का आदेश खारिज कर दिया। इससे अब उनके पूरे अधिकार के साथ वापस आने का रास्ता साफ हो गया। हांलाकि विरोधियों का दावा है कि हाईकोर्ट ने शासन को नया निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र किया है, जल्द ही अंजू अग्रवाल के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कराते हुए दूसरा आदेश जारी कराया जायेगा।

पालिका चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल के खिलाफ भाजपा सभासद राजीव शर्मा और मनोज वर्मा ने प्रशासन और शासन में शिकायत की थी। प्रशासनिक जांच में भी आरोप सही ठहराए गए। तत्कालीन डीएम सेल्वा कुमारी ने रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन ने 19 जुलाई 2022 की रात्रि में अंजू अग्रवाल पर 4 आरोपों में दोषसिद्ध होने की बात कहते हुए उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिये थे। जबकि प्रशासनिक पावर बहाल रखी गयी थी। इसके बाद अंजु अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और शासन के आदेश के खिलाफ आवाज उठाई। 02 सितम्बर को हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने उनकी याचिका पर निर्णय सुनाते हुए 19 जुलाई का शासन का आदेश खारिज करते हुए दो सप्ताह में सुनवाई करते हुए नया निर्णय देने को कहा था। इस बीच चेयरपर्सन अंजु अग्रवाल पालिका में अपना अधिकार वापसी की मांग करती रही, लेकिन शासन व प्रशासन ने अधिकार नहीं लौटाये। चेयरपर्सन ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका डाली, लेकिन समय शेष रहने के कारण उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया। इसी बीच 26 सितम्बर को उनको प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सुनवाई के लिए लखनऊ बुलाया। सुनवाई पूरी होने पर चेयरपर्सन के दिये गये जवाब पर असंतोष जाहिर करते हुए 10 अक्टूबर को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद प्रमुख सचिव नगर विकास ने चेयरपर्सन को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिये। इसके बाद 18 अक्टूबर को पालिका में डीएम चन्द्रभूषण सिंह ने शासन के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार को प्रशासक नियुक्त कर दिया।

बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ चेयरपर्सन एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंची और उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट नम्बर-21 में विद्वान न्यायाधीश मनोज गुप्ता तथा न्यायाधीश श्री बनर्जी के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीकृत की गयी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में हाईकोर्ट में 04 नवंबर, 09 नवंबर, 11 नवंबर, 21 नवंबर और 22 नवंबर को सुनवाई हुई और आज 24 नवंबर को भी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट खण्डपीठ ने अपना निर्णय सुनाया है। सूत्रों ने बताया कि खण्डपीठ में सुनवाई के दौरान चेयरपर्सन की ओर से उनके अधिवक्ता सीके पारिख, विवेक मिश्रा और शशि नन्दन ने पक्ष रखा, जबकि शासन की ओर से एडवोकेट जनरल उपस्थित रहे। सूत्रों ने बताया कि 21 नवंबर को भी शासन की ओर से एक दिन का समय मांगा गया था, इसलिए ही 22 नवंबर को सुनवाई तय की गयी। आज भी शासन की ओर से एडवोकेट जनरल ने अदालत से एक दिन का समय मांगा, तो कोर्ट ने नारजागी जाहिर करते हुए फैसला सुनाकर याचिका निस्तारित कर दी है। बताया कि कोर्ट ने 10 अक्टूबर 2022 को शासन के द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को खारिज कर दिया है। कहा गया कि इससे अंजू अग्रवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल हो गये हैं। जल्द ही पालिका में नया सत्ता हस्तांतरण देखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान अंजू अग्रवाल, उनके पुत्र अभिषेक अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं उनके विरोधियों का दावा है कि कोर्ट ने शासन को सुनवाई के बाद नया निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। इसमें अधिकार बहाल नहीं किये गये हैं और वह जल्द ही इसमें शासन स्तर से बड़ी गंभीर कार्यवाही कराने का प्रयास करेंगे।

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