मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए कानून बनाएंगे
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिजिटल मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक कानून बनाएगी। उन्होंने आगे कहा, डिजिटल मीडिया अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पेश करती है। बेहतर संतुलन बनाने के लिए केंद्र सरकार देखेगी कि इस पर क्या किया जा सकता है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार डिजिटल मीडिया नियमन के लिए एक विधेयक पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले समाचारों का एकतरफा संचार हुआ करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के विकास से समाचारों का संचार बहुआयामी हो गया है। उन्होंने कहा कि अब गांव की छोटी-छोटी खबरें भी डिजिटल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय पटल तक आ जाती है। लेकिन वर्तमान में डिजिटल मीडिया अवसरों के साथ-साथ चुनौतियां भी पेश करता है, यह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह स्व-नियमित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकांश प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को स्व-नियमन पर छोड़ दिया है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक अच्छा संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार यह देखेगी कि इस पर क्या किया जा सकता है। ठाकुर ने कहा कि इसके नियमन की आवश्यकता है और इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जल्द ही कानून लाएगी।ठाकुर ने कहा कि मैं कहूंगा कि कानून में जो भी बदलाव किए जाएंगे, हम आपके काम को सरल और आसान बनाने के लिए करेंगे। हम इसे लेकर एक विधेयक पेश करने के लिए काम कर रहे हैं। ठाकुर ने यह भी कहा कि समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और केंद्र सरकार जल्द ही 1867 प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम को बदलने के लिए एक नया कानून लाएगी। नए कानून के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना ऑनलाइन मोड के माध्यम से एक सप्ताह में संभव होगा, जिसके लिए अभी लगभग चार महीने लगते हैं।
उन्होंने मीडिया से जिम्मेदारी से अपना काम करने और भय एवं भ्रम का माहौल बनाने से बचने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पत्रकारों के हितों का भी ध्यान रखती है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जिन पत्रकारों की कोविड-19 से मृत्यु हुई उनके परिजनों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा अब केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों को भी मान्यता देने पर काम करना शुरू किया है।
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