'भाजपा' नेता तिवारी की याचिका खारिज: एससी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता मनोज तिवारी की दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिवारी के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार किया गया था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।
पीठ ने कहा, “हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट के पूर्व विवरण का ठीक से पता नहीं लगाया गया था।” दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए निजी मानहानि की शिकायत दर्ज की थी।
भाजपा नेताओं ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने के निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी है। सिसोदिया ने भाजपा नेताओं सांसद तिवारी, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा, विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और गुप्ता तथा भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना के खिलाफ दिल्ली सरकार के स्कूलों की कक्षाओं के संबंध में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए शिकायत दर्ज की थी।
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