पीएम इमरान को 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। विदेशी नेताओं से मिले उपहारों की बिक्री से प्राप्त हुई आई को छिपाने के मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से सुनाए गए इस फैसले के बाद पीटीआई अध्यक्ष अब 5 साल तक संसद के सदस्य नहीं बन सकेंगे। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया है।
शुक्रवार को तोशाखाने के मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेशी नेताओं से मिले उपहारों की बिक्री करके प्राप्त हुई आय को छिपाने के लिए 5 साल के लिए अयोग्य करार दिया गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों की ओर से इसी साल के अगस्त महीने में चुनाव आयोग में 70 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक मामला दायर किया गया था।
जिसमें सांसदों ने प्रधानमंत्री को विदेशी लोगों से प्राप्त हुए उपहारों की बिक्री से प्राप्त हुई आय का खुलासा करने में विफल रहने पर पूर्व प्रधानमंत्री को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 19 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चुनाव आयोग की चार सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि पूर्व प्रधानमंत्री भ्रष्ट आचरण में शामिल थे और उन्हें संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाता है।
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