ज्ञानवापी केस में सुनवाई के खिलाफ याचिका, इनकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वाराणसी कोर्ट में जारी ज्ञानवापी मामलें में सुनवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में तीन आदेश दिए थे, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसे देखते हुए मामले में अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। ज्ञानवापी मामले में सोमवार को केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा है। इस शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने की। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।
पिछले दिनों जिला कोर्ट ने पांच महिलाओं की ओर से देवी शृंगार गौरी की पूजा का अधिकार देने से संबंधित याचिका को सुनवाई के योग्य मानने का आदेश पारित किया था। इसके बाद अब फिर से सुनवाई शुरू हुई है। बता दें कि देवी शृंगार गौरी की हर रोज पूजा का अधिकार के लिए हिंदू पक्ष की ओर से मांग की जा रही है। इसके अलावा मस्जिद परिसर के वजुखाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग संबंधी मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इससे पहले 12 सितंबर को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और शृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। जिला अदालत में इस केस की सुनवाई जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने की थी।
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