शुक्रवार, 16 सितंबर 2022

महिला के परिजनों को 23.20 लाख देने का निर्देश

महिला के परिजनों को 23.20 लाख देने का निर्देश

कविता गर्ग 

मुंबई/ठाणे। ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2018 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली 21 वर्षीय महिला के परिजनों को मुआवजे के रूप में 23.20 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 9 सितंबर के अपने आदेश में संबंधित बीमा कंपनी को दावा दायर करने की तारीख से 7.50 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि प्रदान करने का निर्देश दिया। पूजा पंडित अहिरे 23 जून, 2018 को कपूरबावड़ी में बस से उतरते समय तेज रफ्तार ऑटोरिक्शा की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। महिला की 25 जून को एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। अस्पताल ने उनके परिजनों को 2 लाख रुपये का चिकित्सा बिल भी दिया था।

मुआवजे की राशि में आमदनी से नुकसान के लिए 19.65 लाख रुपये, चिकित्सा खर्च के रूप में 1.85 लाख रुपये और विभिन्न अन्य नुकसानों के लिए 1.68 लाख रुपये शामिल हैं। एमएसीटी ने कहा कि महिला के पिता को 9 लाख रुपये, मां को 13,80,000 रुपये और उनके भाई को 40,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता यू आर विश्वकर्मा व बीमा कंपनी की ओर से अरविंद तिवारी पेश हुए।

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