पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या के मामलें में जमानत अर्जी रद्द
भानु प्रताप उपाध्याय
मुज़फ्फरनगर। पावटी में पूर्व ग्राम प्रधान शराफत अली की हत्या के मामलें में आरोपी अनीस की जमानत अर्जी ज़िला ज़ज़ ने रद्द कर दी है। ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश ने यह बताते हुए अर्ज़ी रद कर दी कि यह ज़मानत योग्य मामला नही है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी व फ़िरोज़ राणा ने पैरवी कर ज़मानत का विरोध किया।
गत10 जून 2022 को पूर्व ग्राम प्रधान शराफत अली की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने धारा 147,148,149,302,307,452 व 506 के तहत मामला दर्ज किया था।
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