स्मृति और उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं: एचसी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। गोवा रेस्टोरेंट बार का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (29 जुलाई) को की थी, जिसका डिटेल ऑर्डर अब सामने आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनकी बेटी (Zoish Irani) गोवा में रेस्टोरेंट की मालिक नहीं हैं। ना ही उन्होंने कभी इसके लिए कोई आवेदन दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में यह टिप्पणी जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने की। हाईकोर्ट ने कहा कि गोवा सरकार के शो कॉज नोटिस में भी स्मृति ईरानी और उनकी बेटी का नाम नहीं है। स्मृति की तरफ से पेश किए गए डॉक्युमेंट्स उनके पक्ष में हैं। कोर्ट ने कहा कि स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से फर्जी बयान दिए गए हैं।
जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने स्मृति ईरानी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा है। ईरानी ने 2 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस इन नेताओं को भेजा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें।दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक, असली तथ्यों का पता किये बिना बड़े आरोप लगा दिये गए थे, जिसकी वजह से स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा। अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होनी है।
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