हत्या के मामलें में उम्रकैद की सजा, जुर्माना लगाया
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। पत्नी से अवैध संबंध के विरोध पर गांव नरा निवासी मुकेश की हत्या के मामलें में कोर्ट ने एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। दो आरोपितों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि हत्यारोपित मृतक की पत्नी अभी तक फरार चल रही है। मंसूरपुर थानाक्षेत्र के गांव नरा निवासी अनुसूचित जाति का मुकेश 10 मई 2009 को मेरठ जाने के लिए घर से निकला था। अगले दिन उसका शव एक ग्रामीण के खेत में मिला था। इस संबंध में गांव के चौकीदार ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो किशन निवासी शास्त्रीनगर थाना मेडिकल मेरठ, बबलू निवासी नरा और साबिर निवासी खालापार का नाम प्रकाश में आया था।
पुलिस जांच में सामने आया था कि मृतक की पत्नी संगीता के किशन से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का विरोध करने पर संगीता ने किशन से पति की हत्या कराई थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। मामले की सुनवाई विशेष एससी एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश जमशैद अली के समक्ष चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह और एडीजीसी सहदेव सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से 7 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित किशन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सबूत के अभाव में बबलू और साबिर को बरी कर दिया। उधर, मृतक की पत्नी तथा हत्यारोपित संगीता अभी तक फरार चल रही है। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने बताया कि कोर्ट से मृतक की पत्नी के गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।
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