शनिवार, 20 अगस्त 2022

तमिलनाडु: मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए 

तमिलनाडु: मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए 

विमलेश यादव 

चेन्नई। तमिलनाडु में मोटर वाहन कानून में कई बदलाव किए गए हैं। संशोधन के बाद अब बदसलूकी का प्रयास करने वाले बस कंडक्टर भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तमिलनाडु मोटर वाहन अधिनियम में अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस में सवार महिलाओं को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संशोधित अधिनियम के बाद राज्य में महिलाओं के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी में आते हैं।

संशोधित कानून के तहत बस कंडक्टर को ऐसी सूरत में किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर आरोपी शख्स को पुलिस थाने को सौंपना होगा।महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कंडक्टरों को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। संशोधित अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कंडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है तो उसे भी सजा मिलेगी। कंडक्टर महिला यात्रियों पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है तो यह भी अपराध माना जाएगा। नियम के मुताबिक, कंडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमें यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरी हुआ तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के सामने प्रस्तुत करना होगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

सोरेन ने 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली  इकबाल अंसारी  रांची। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने गुरुवार को शपथ ली। ...