पुलिस पर कातिलाना हमला, साढे 3 साल कैद की सजा
भानु प्रताप उपाध्याय
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पुलिस पर कातिलाना हमला करने के मामलें में एक बदमाश को साढे तीन साल कैद की सजा सुनाई। तीन वर्ष से जेल में निरुद्ध बदमाश ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। बदमाश पर आरोप था उसने शहर के मखियाली चेक पोस्ट से आगे पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए 3 वर्ष पहले क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया था। अभियोजन के अनुसार 8 जुलाई 2019 को जब नई मंडी कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अजय कुमार अन्य साथियों के साथ श्रीराम स्वीट्स, विश्वकर्मा चौक से आगे मखियाली चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे तो एक स्कूटी पर सवार दो संगिग्ध उन्हें नजर आए। स्कूटी पर पीछे बैठे एक व्यक्ति ने पुलिस को देखकर कहा कि गोली चलाओ नवाब नहीं तो पकड़े जाएंगे। जिसके बाद पुलिस ने दोनों स्कूटी सवारों को पीछा करना शुरू किया।
दोनों बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए स्कूटी हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के बराबर से होते हुए कूकड़ी की और दौड़ा दी। जहां बदमाशों ने पीछा कर रही पुलिस पर फायर किया। अभियोजन के अनुसार अपने आपको को बचाने के लिए पुलिस ने फायर किया तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इसी दौरान स्कूटी फिसल गई। दोनों बदमाश नीचे गिर गए। जिनमें से बदमाश ईख के खेत में घुसकर फरार हो गया। जबकि घायल बदमाश वहीं पड़ा रहा। पुलिस के अनुसार घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां उसने अपना नाम नवाब पुत्र चांद मियां निवासी नियाजुपुरा, शहर कोतवाली क्षेत्र बताया। उन्होंने बताया कि दबोचे गए बदमाश से एक तमंचा तथा चोरी की बाइक बरामद की गई। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 रितीश सचदेवा ने की। बदमाश ने कोर्ट में पेश होकर अपने अपराध का कुबूलनामा अधिवक्ता के माध्यम से पेश किया। जुर्म इकबाल करने पर कोर्ट ने उसे साढे तीन साल कैद की सजा सुनाई।
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