बुधवार, 3 अगस्त 2022

अनियमितताओं पर 34,23,600 का जुर्माना अधिरोपित 

अनियमितताओं पर 34,23,600 का जुर्माना अधिरोपित 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आशुतोष हॉस्पिटल, रुद्रपुर, देवरिया द्वारा की गई अनियमितताओं पर स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 34,23,600 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। आशुतोष हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कुल 387 फर्जी प्रकरणों में 17,11,800 रुपये का भुगतान प्राप्त किया था। मामला संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कार्रवाई की संस्तुति की थी।

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई, स्टेट हेल्थ एजेंसी के संयुक्त निदेशक डॉ राजेन्द्र कुमार ने बताया कि स्टेट इंपनेलमेंट कमेटी ने पूरे प्रकरण की जांच की, जिसके अनुसार आशुतोष हॉस्पिटल द्वारा 387 फर्जी प्रकरणों में क्लेम प्राप्त किया गया है। चिकित्सालय द्वारा आईपीडी मरीजों का टेलिफोनिक परामर्श लेकर किया गया है, जो व्यवहारित प्रदर्शित नहीं होता है। चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख/केस फाइल क्लेम के सापेक्ष उचित प्रतीत नहीं हैं। अधिकतर अभिलेख/केस फाइल फैब्रिकेटेड एवं एक समान प्रतीत हो रही हैं। जिलाधिकारी की जांच आख्या में भी अनियमितताओं से संबंधित तथ्य संज्ञान में लाया गया है।

अतः चिकित्सालय पर कुल भुगतानित धनराशि 17,11,800 के सापेक्ष 2 गुना अर्थदंड लगाते हुए 34,23,600 रुपये धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया है। यदि चिकित्सालय अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उसकी सूचीबद्धता समाप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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