पालतू कुत्ते का हर साल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
संदीप मिश्र
कानपुर। अगर आप कानपुर में रहते हैं और आपने डॉगी पाल रखा है या पालने का सोच रहे हैं, तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। कानपुर नगर निगम ने पालतू कुत्तों को लेकर नया नियम बनाया है। जिसके मुताबिक कानपुर में हर पालतू कुत्ते का हर साल रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। निगम ने रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी है। विदेशी नस्ल के कुत्ते के लिए आपको 500 रुपये और देसी नस्ल के कुत्ते के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। कानपुर नगर निगम अभी तक पालतू कुत्तों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता था।
कानपुर नगर निगम के मुताबिक, अगर कोई कुत्ता पाल रहा है और उसने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करावाया है तो कुत्ता मालिक से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा नगर निगम कुत्ता जब्त भी कर सकता है। गौरतलब है कि लखनऊ में पालतू पिटबुल कुत्ते द्वारा अपनी मालकिन की नोच नोचकर हत्या का मामला सामने आने के बाद कई जिला प्रशासन सतर्क हो गए हैं। कानपुर में अगर कोई पालतू कुत्ता रखता है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है और उसपर जुर्माना लगाया जाएगा।
यही नहीं, डॉग ऑनर के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से पहले गोरखपुर और मिर्जापुर जिला प्रशासन भी पालतू कुत्तों को लेकर नया नियम लागू कर चुका है। दोनों ही जगह पर पालतू कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ नगर निगम ने पिटबुल डॉग के लाइसेंस पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। लखनऊ नगर निगम के मुताबिक विदेशी नस्ल के कुत्ते का ट्रेनिंग, टीके और उसके बर्ताव का निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस बनाया जाएगा।
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