मंगलवार, 5 जुलाई 2022

'वृक्ष संरक्षण अधिनियम' में संशोधन करेंगी, सरकार

'वृक्ष संरक्षण अधिनियम' में संशोधन करेंगी, सरकार

पंकज कपूर
देहरादून। उत्तराखंड सरकार 'वृक्ष संरक्षण अधिनियम' में संशोधन करने जा रही है। यह संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अपनी जमीन पर लगे पेड़ों को काटने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से लोगों की रुचि भी पेड़ लगाने में कम होती जा रही है। इसलिए सरकार अब वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का मन बना रही है। इस संशोधन के बाद कुछ प्रजातियों को छोड़कर अन्य के लिए लोगों को अपने घर के आसपास और खेतों में लगे पेड़ों को काटने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सरकार वृक्ष संरक्षण अधिनियम को खत्म नहीं कर रही है। बल्कि इसमें संशोधन करने जा रही है। ताकि, लोगों को अपने खेतों में लगे पेड़ काटने में वन विभाग से परमिशन ना लेनी पड़े लेकिन इसके लिए कुछ प्रजातियों के लिए पूर्व की तरह नियम लागू रहेंगे।

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