भ्रम के कारण गिरफ्तार करने पर 5 लाख का मुआवजा
इकबाल अंसारी
बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में 56 वर्षीय व्यक्ति को एक आपराधिक मामले में नाम को लेकर भ्रम के कारण गिरफ्तार किए जाने पर पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। यहां कालिदास लेआउट के निवासी निंगाराजू एन ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर दावा किया था कि 2011 में दर्ज आपराधिक मामले का कथित आरोपी राजू एनजीएन वह नहीं था।
उसके खिलाफ मामले को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “यह चौंकाने वाला है कि एक व्यक्ति को यह पता लगाए बिना गिरफ्तार किया गया है कि क्या वह वही व्यक्ति था, जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया।” न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने सात जुलाई के अपने फैसले में कहा कि, “उसकी पहचान सत्यापित नहीं की गई और परिणाम स्वरूप एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।” अदालत ने पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाने का निर्देश दिया।
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