1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित
अकांशु उपाध्याय/नरेश राघानी
नईदिल्ली/जयपुर। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लिए गए अहम फैसले के बाद अब प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर प्रतिबन्ध का असर दिखने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिल्ली में प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आदेश भी जारी किया जा चुका है।
राजस्थान सरकार ने सभी राजकीय कार्यालयों में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल ने आदेश जारी कर बताया कि 1 जुलाई से सभी सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक/थर्माकोल (पॉलीस्टाइरीन) डिस्पोजेबल कटलरी जैसे कटोरे, ट्रे, कंटेनर आदि, जिनका उपयोग खाने योग्य/पेय परोसने के लिए किया जाता है, कृत्रिम फूल, बैनर, झंडे, फूलदान एवं पेट बोतलें शामिल है। आदेश में बताया गया कि कोई भी सरकारी कार्यालय उपर्युक्त सिंगल यूज वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग नहीं करेगा और कम्पोस्टेबल प्लास्टिक, बायो-डिग्रेडेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनचक्रित कागज सामग्री आदि जैसे विकल्पों का उपयोग कर सकता है, जिनका पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। विभाग ने वर्तमान आदेश पूर्व में लागू किए गए नियमों के क्रम में जारी किया है।
आदेश में बताया गया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट नियम, 2016 को पर्यावरण को अनुकूल तरीके से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया है। इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने 21 जुलाई, 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। वहीं आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 12 अगस्त, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर निर्धारित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को आगामी 1 जुलाई से प्रतिबंधित कर दिया है।
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