बुधवार, 11 मई 2022

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया

पुलिस की अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए समय दिया  

इकबाल अंसारी  

तिरुवनंतपुरम। केरल में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुसलमानों के विरूद्ध कथित रूप से घृणापूर्ण भाषण देने के मामलें में आरोपी बनाये गये वरिष्ठ नेता पी सी जार्ज को पुलिस की एक अर्जी पर आपत्ति जताने के लिए बुधवार समय दिया हैै। जिसमें पुलिस ने उनकी जमानत को खारिज करने का अनुरोध किया है। अदालत ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिये जाने संबंधी जार्ज के वकील अजीत कुमार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया एवं मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। पुलिस ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि वरिष्ठ नेता ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। उसने कहा कि आरोपी का आचरण जमानत की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है इसलिए अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (5) के तहत उनकी जमानत खारिज करने योग्य है। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि जमानत मिलने के शीघ्र बाद जार्ज ने वानचियूर में न्यायिक अधिकारी क्वार्टर्स के सामने मीडिया को संबोधित किया एवं कहा कि उन्होंने भाषण में जो कुछ था, उस पर वह अब तक कायम हैं एवं उसे जायज ठहरा रहे थे।

पुलिस ने कहा कि यह उसी अपराध को दोहराने एवं सांप्रदायिक नफरत फैलाने जैसा है। पुलिस ने कहा कि अदालत ने जमानत देते हुए आरोपी को इस दौरान विवादास्पद बयान नहीं देने एवं उसका प्रचार नहीं करने का निर्देश दिया था। जिससे दूसरों की धार्मिक भावना आहत हो। पुलिस ने फोर्ट थाने में भादंसं की धाराओं 153 ए (धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाना) और 295 (किसी वर्ग की धर्म एवं धार्मिक मान्यता को अपमानित करने एवं धार्मिक भावना आहत करने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण हरकत करना) के तहत मामला दर्ज करने के बाद जार्ज को एक मई को गिरफ्तार कर लिया था। जार्ज ने 29 अप्रैल को ‘‘अनंतपुरी हिंदू महा सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कथित रूप से मुसलमानों के विरूद्ध सांप्रदायिक भाषण दिया था।

पूर्व विधायक जार्ज (70) ने गैर मुसलमानों को मुसलमानों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नहीं खाने का आह्वान कर विवाद को जन्म दे दिया था। इस बीच, पोलारिवत्तोम पुलिस ने पूर्व विधायक के विरूद्ध आठ मई को एर्णाकुलम जिले में एक मंदिर उत्सव के सिलसिले में दिये अपने भाषण में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर मंगलवार को एक अन्य मामला दर्ज किया।

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