बुधवार, 4 मई 2022

बलात्कार-धमकी के मामलें में विधायक को जमानत

बलात्कार-धमकी के मामलें में विधायक को जमानत 

कविता गर्ग 

मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर कथित बलात्कार और धमकी के मामलें में भाजपा विधायक गणेश नाइक को बुधवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध सहमति से थे। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध सहमति से थे इसलिए ‘‘प्रथमदृष्टया इसमें बलात्कार का मामला नहीं बनता है।’’

न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने कहा, ‘‘हिरासत में पूछताछ के लिए कोई मामला नहीं बनता है। जमानत के लिए आवेदन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक एक विधायक हैं।’’ अदालत ने हालांकि, नाइक को एक सप्ताह के भीतर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया। पीड़िता ने दावा किया था कि नाइक ने उसे अपनी रिवॉल्वर से डराया दमकाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में नाइक 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत पाने के पात्र हैं। उच्च न्यायालय ने नवी मुंबई के ऐरोली क्षेत्र से विधायक नाइक को निर्देश दिया कि उन्हें पूछताछ के लिए सोमवार और मंगलवार को संबंधित पुलिस थाने में पेश होना होगा। अपनी शिकायत में 42 वर्षीय महिला ने दावा किया कि वह 1995 से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नाइक के साथ ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में थी।

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