रोड रेज मामलें में सिद्धू को एक साल की सजा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामलें में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है।आपको बता दें कि पहले इस मामले में उन पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई गई है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा।वहीं याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए।
इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में बरी कर दिया था। लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.