कर्मचारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 10 हजार रुपये और उससे अधिक आय वर्ग वाले कर्मचारियों के राशन कार्ड को रद्द करने का निर्णय लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत योग्य नहीं पाए जाने वालों के राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया है। साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले और मानदंड को पूरा नहीं करने वाले कर्मचारियों के राशन कार्ड भी रद्द कर दिए जाएंगे।
इस निर्णय को 31 मई 2022 तक क्रियान्वित किया जाना है, जिसके लिए राज्य भर में विशेष अभियान चलाने का निर्देश जारी किया गया है। खाद्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मानदंड के दायरे में नहीं आने वालों को राशन कार्ड वापस करने को कहा गया है। जिलाधिकारियों को भी इस्तेमाल नहीं किये जा रहे राशन कार्डों को तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
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