शुक्रवार, 27 मई 2022

आजम की जमानत से जुड़ी शर्त पर रोक लगाईं

आजम की जमानत से जुड़ी शर्त पर रोक लगाईं  

अकांशु उपाध्याय/बृजेश केसरवानी       

नई दिल्ली/इलाहाबाद। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत से जुड़ी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शर्त पर रोक लगा दी। खान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि यह शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को ढहाने से संबंधित है, जिसे कथित तौर पर शत्रु संपत्ति पर कब्जा करके बनाया गया था।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्त प्रथम दृष्टया असंगत है और दीवानी अदालत की ‘डिक्री’ की तरह लगती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत शर्त को चुनौती देने वाली आजम खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा।


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