'आईपीएस' की जमानत याचिका को सशर्त मंजूरी
दुष्यंत टीकम
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति अर्जन के मामले में निलंबित एवं करीब 120 दिन से जेल में बंद राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका को गुरुवार को सशर्त मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद निलंबित आईपीएस को राज्य से बाहर नहीं जाने तथा न्यायालय में पेशी के दौरान उपस्थित होने के आदेश दिये हैं।
इससे पहले निलंबित आईपीएस अधिकारी ने अपने मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय में भी गुहार लगाई थी। शीर्ष न्यायालय ने उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिये थे। मामले पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने न्यायालय के समक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को नियम विरुद्ध तरीके से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
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