ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर फैसला
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फीसदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत एवं नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने प्रदेश सरकार को निर्देश को दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की भाजपा सरकार की रिपोर्ट को अधूरा माना है। कोर्ट ने माना है कि आधी अधूरी रिपोर्ट होने के कारण मध्यप्रदेश के ओबीसी वर्ग को पंचायत एवं नगर पालिका में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने प्रदेश में ओबीसी की 45 फीसदी जनसंख्या को देखते हुए 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला अटक गया था। मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था।
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