एचसी ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगाईं
इकबाल अंसारी
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने नामकुम सीओ के वेतन पर रोक लगा दी है। मामला से जमीन से संबधित है। जिसपर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में याचिकाकर्ता को उसके जमीन पर अधिकार दिलाया जाये। याचिकाकर्ता को जमीन नहीं देने पर कोर्ट नामकुम सीओ के खिलाफ अवमानना चलायेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी। अदालत ने जिला के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देने का भी आदेश दिया है। मामले के याचिकाकर्ता एनके पसारी हैं।
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