खालिद के भाषण को अप्रिय व उकसाने वाला बताया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों से संबंधित षड्यंत्र मामलें के आरोपी उमर खालिद की एक याचिका की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) विरोधी आंदोलन के दौरान दिये गए उसके भाषण को अप्रिय और उकसाने वाला बताया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने उमर खालिद के 17 मार्च 2020 के भाषण के एक विशेष वाक्य को संज्ञान में लेते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह का भाषण देना दुनिया के किसी भी कोने में स्वीकार्य नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद(34) को सितंबर 2020 में गिरफ्तार कर उन पर उसे गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराएं लगाई थीं। पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगे एक "पूर्व नियोजित, गहरी साजिश का हिस्सा थे जो उमर खालिद और अन्य लोगों द्वारा रची गई थी।"
उमर खालिद ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उसे जमानत नहीं दी गई थी। निचली अदालत ने पिछले महीने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उसके खिलाफ यूएपीए "प्रथम दृष्टया" सही था।उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उसके कृत्यों की समग्रता से जांच करते हुए कहा कि यह पता लगाना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की अदालत ने उसे जमानत देने से क्यों इनकार कर दिया, और उसके भाषण को उसके सामने रखने के लिए कहा। उमर खालिद सीएए-विरोधी प्रदर्शन के एक व्हाट्सऐप ग्रूप का हिस्सा था।
उमर खालिद के बचाव में उसके वकील ने कहा कि जिस अपराध के लिए उनके मुवक्किल को दोषी ठहराया जा रहा है, उस घटना के समय वह दिल्ली में मौजूद भी नहीं था।उन्होंने कहा, "पूरी दिल्ली में सारी हिंसा की लगभग 750 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं। अचानक छह मार्च की यह ताजा प्राथमिकी आती है और उस प्राथमिकी में उमर खालिद का नाम आता है। उसमें जमानती अपराध थे। उस प्राथमिकी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था।"अदालत ने पूछा, "आरोप पत्र दायर किया गया है? तो कौन सी धाराएं हैं जिनके साथ आप पर आरोप लगाया गया है?" वकील ने जवाब दिया कि आरोप तय नहीं किए गए हैं। जब फिर से आरोपों के बारे में सवाल किया गया, तो वकील ने कहा, "अफवाह ,माई लॉर्ड।"
उमर खालिद के वकील ने बताया कि सिर्फ एक भाषण था। पुलिस उस भाषण के लिए अनुरोध करने वाले टीवी चैनलों के पास गई। चैनलों ने उन्हें बताया कि उन्हें यह एक राजनेता से मिला है। यह भाषण अमरावती में दिया गया था। उन्होंने कहा, "इसके अलावा कोई और भाषण नहीं था। भाषण हिंदी में है। विशेष अदालत ने यह निष्कर्ष तक नहीं दिया कि यह भाषण भड़काऊ है।"इसके बाद खंडपीठ ने भाषण के मजमून की मांग की जिसे हिन्दी में अदालत के सामने पढ़ा गया।
उमर खालिद ने अपने भाषण में अमरावती को अपना घर बताते हुए कहा था कि उसे इस 'घर वापसी' से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे दूसरे 'घर वापसी' से समस्या है। उसके वकील ने मजमून पढ़कर बताया कि अपने भाषण में उमर खालिद ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आरएसएस और हिंदू महासभा के ब्रिटिश सरकार के साथ कथित संबंधों का जिक्र किया था और शाहीन बाग में उन सभी महिलाओं को धन्यवाद दिया था जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार के बावजूद प्रदर्शन पर बैठी थीं। वकील ने भाषण का अशं पढ़ा। जिसमें लिखा था, "आतंक के उस दौर में, अगर किसी ने बाहर निकलने की हिम्मत की, तो वह शाहीन बाग की महिलाएं थीं। उन्होंने शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन शाहीन बाग को चुप नहीं कराया जा सका।”
खंड पीठ ने यहां बात रोकते हुए कहा, "इन अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि यह लोगों को उत्तेजित करती हैं? आपको नहीं लगता कि 'जब आपके पूर्वज अंग्रेजी की दलाली कर रहे थे' भड़काऊ भाषा है?" अदालत ने कहा, "इससे यह आभास होता है कि केवल एक समुदाय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। क्या गांधीजी ने कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया था? क्या भगत सिंह ने कभी इसका इस्तेमाल किया था? क्या गांधीजी ने हमसे यही कहा था? हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह भाषा क्या है? क्या स्वतंत्र भाषण इन बयानों को बढ़ा सकता है? क्या यह 153 ए और 153 बी के प्रावधानों के साथ मेल खाता है?"
न्यायालय ने कहा, "हमें आश्चर्य नहीं है कि प्राथमिकी भाषण के इस हिस्से पर आधारित है। प्रथम दृष्टया यह स्वीकार्य नहीं है। यह लोकतंत्र और स्वतंत्र भाषण संसार के किसी भी कोने में स्वीकार्य नहीं है।अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल को मुकर्रर करते हुए कहा, "अगली तारीख पर, कृपया हमें इस मुद्दे पर भारतीय न्यायशास्त्र बतायें।"
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