रेप: 20 वर्ष सश्रम सजा, 10 हजार अर्थदंड
दुष्यंत टीकम
महासमुंद। डरा धमकाकर और शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप के मामले में दोष सिद्ध होने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के विशेष न्यायाधीश योगिता विनय वासनिक ने तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा निवासी रूपेंद्र मांडले 21 साल को धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, 27 जनवरी 2021 को रात्रि 11 बजे एक नाबालिग को जान से मारने की धमकी देकर और शादी का प्रलोभन देकर बलात मोटर साइकिल में बैठाकर अपने मामा के गांव बनरसी ले गया और तीन दिन तक रेप किया। नाबालिग के विरोध करने पर वह जान से मारने की धमकी देता था। इस पर तुमगांव थाने में धारा 363, 366, 376-2, एवं 506 भादस एवं धारा 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद मामला कोर्ट को सौंपा गया था। जहां आरोप दोष सिद्ध होने पर आरोपी रूपेंद्र मांडले को सजा सुनाई गई।
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