सोमवार, 25 अप्रैल 2022

राज्यपाल से कुलपति नियुक्त करने का अधिकार छीना

राज्यपाल से कुलपति नियुक्त करने का अधिकार छीना

इकबाल अंसारी

चेन्नई। तमिलनाडु में जब से सीएम स्टालिन के नेतृत्व में द्रुमक यानी डीएमके की सरकार बनी है। राज्य विधानसभा में प्रस्तावों के जरिये लगातार केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक प्रणालियों को चुनौती दी जा रही है।

तमिलनाडु विधानसभा में सोमवार, 25 अप्रैल, 2022 को एक बिल पास करते हुए राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार छीन लिया है। बिल के अनुसार, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का अधिकार अब सरकार के पास होगा न कि राज्यपाल के पास।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Thank you, for a message universal express.

यात्रियों के लिए 28 तक 'टोल टैक्स' मुक्त किया

यात्रियों के लिए 28 तक 'टोल टैक्स' मुक्त किया  बृजेश केसरवानी  प्रयागराज। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने महाकुंभ में आने...