गुरुवार, 28 अप्रैल 2022

हल्द्वानी: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य

हल्द्वानी: सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य
पंकज कपूर
हल्द्वानी। इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही हैं नैनीताल जिले से, जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है।
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि, कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों अथवा घर के बाहर मास्क पहनना अनिवार्य है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है।इसके साथ ही सार्वजनिक स्थल पर कोविड-19 के द्वितीय संशोधन नियमवाली के उल्लंघन करने पर ₹500 से ₹1000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाएगा।जिलाधिकारी ने जारी आदेश में कहा, आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराने का दायित्व संबंधित अप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी (पुलिस)/थानाध्यक्ष का होगा।

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