दोपहिया वाहन चलाते समय क्रैश हेलमेट अनिवार्य
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर को कम करने का और इस तरह के हादसों को कम करने के लिए अब एक नया कानूून बना रहा है। मंत्रालय की ओर से बनाए जा रहे नए कानून में अब चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य किया जाएगा। यह कानून अगले साल लागू किया जाएगा।
इस नियम को लेकर पिछले साल 2021 में सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी।जानकारी के मुताबिक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर साइकिल या स्कूटर पर ले जाने पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इन सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीएमवीआर 1989 के नियम-138 में संशोधन किया है। इस प्रावधान के तहत चार साल से ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हुए क्रेश हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। जानकारों के अनुसार सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम की सरहाना भी की जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम काफी सराहनीय है। इस नियम को लागू करने के साथ-साथ सरकार कानूनी सख्ती के साथ भी पेश आना होगा तभी ये विजन कामयाब होगा।
सरकार को इस नियम को टीयर 1, 2 और 3 शहरों मे एक साथ लागू करना चाहिएए, जिससे इसका असर साफ दिखे और बच्चों के साथ होने वाले सड़क हादसों मे भी कमी आए।
गौरतलब है कि सरकार ने बाल यात्री की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के प्रयास में चार साल से कम उम्र के बच्चे के साथ दोपहिया वाहनों की गति को 40 किमी प्रति घंटा तक सीमित कर दिया है।
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