राशन कार्ड करे सरेंडर नहीं तो की जाएगी वसूली
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। ऐसे राशन कार्डधारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान है। चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या एससी लगा है। गांवों में दो लाख व शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की परिवारिक आय तो ऐसे परिवार अपना राशनकार्ड तहसील व डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए यह अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए जाने पर इन अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वह राशन ले रहा है, तब से उससे राशन की वसूली भी होगी।
राशन के लिए यह होंगे अपात्र
जिन परिवारों के पास मोटरकार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, पांच केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर,100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान, पांच एकड़ से अधिक जमीन, एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस, आयकरदाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय दो लाख प्रतिवर्ष व नगरीय क्षेत्र में तीन लाख रुपए प्रतिवर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं।
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