फर्जी शिक्षक को 5 साल का सश्रम कारावास, जुर्माना
दुष्यंत टीकम
धमतरी। धमतरी जिले में एक फर्जी शिक्षाकर्मी की काली करतूत सामने आई है। खेल व अनुभव प्रमाण पत्र में गड़बड़ी के दोषी शिक्षक चंद्रकांत साहू को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पांच साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
वर्ष 2007 में धमतरी जिले के जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मियों की भर्ती हुई थी। जनपद से जारी चयन सूची में ग्राम किरवई, थाना राजिम, जिला रायपुर निवासी चंद्रकांत साहू की नियुक्ति शासकीय प्राथमिक शाला परसट्टी में हुई। उन्होंने भर्ती के समय जो खेल व अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। वह फर्जी था। थाना मगरलोड में इसकी शिकायत कृष्ण कुमार साहू ने की थी। शिकायत पर जांच के बादआरोपित शिक्षक चंद्रकांत साहू के खिलाफ मगरलोड थाना में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी केएल चरयाणी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक साहू को दोषी मानते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.