आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई
मनोज सिंह ठाकुर
भोपाल। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जिला प्रशासन अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपियों के घर को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ और जस्टिस पी के कौरव की युगलपीठ ने जनहित का मुद्दा मानने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया है।
अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के भिन्न जिलों में अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आरोपियों का घर को तोड़ने की कार्रवाई पुलिस व प्रशासन द्वारा की जा रही है। याचिका के साथ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन सहित अन्य जिलों की कार्रवाई के संबंध में खबरों की प्रतियां पेश की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपराधिक प्रकरण दर्ज आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई अवैधानिक है।
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