पेट्रोल कार के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, इनकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल कार के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर अदालत ने ऐसे वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार किया।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के मुताबिक, याचिकाकर्ता द्वारा वाहन के ऐसे स्थानों में हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें लेकर एनजीटी और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत अनुमति प्रदान की गई है। अदालत ने कहा कि एनजीटी और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में चलने के उद्देश्य से 15 साल पूरे होने के बाद पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है।
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