गुरुवार, 24 मार्च 2022

बंदियों से जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे परिवार

बंदियों से जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे परिवार   

संदीप मिश्र         
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सरकार धीरे-धीरे छूट दे रही है। इस बीच जिला कारागार में बंद कैदी और बंदियों के परिवार के लिए अच्छी खबर है। अब वह उनसे जेल में जाकर मुलाकात कर सकेंगे। शासन ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ मुलाकात कराने का आदेश दे दिया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य सरकार ने जेल कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए सरकार ने लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रतिबंध के कारण जेल कैदी होली में अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पाए थे। प्रयागराज जिले के नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक पीएन पांडे ने कहा कि सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जेल में बंद कैदियों को उनके परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है।
आदेश के अनुसार, कैदी सप्ताह में केवल एक बार किसी परिजन से मिल सकते हैं। कैदी से मिलने वाले व्यक्ति को डबल डोज वैक्सीनेशन के प्रमाणपत्र के अलावा 72 घंटे के भीतर का RTPCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते रहें और फेस मास्क लगाएं रहे। साथ ही जेल में प्रवेश करते समय थर्मल स्क्रीनिंग की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। नैनी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक पीएन पांडे ने कहा कि कैदी को उसके बैरक में जाने से पहले उसे सैनिटाइज किया जाएगा।  कौशांबी जेल के अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि आदेश मिलने के बाद सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और जेल में कैदी को परिजन से अनुमति देते समय सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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