बुधवार, 30 मार्च 2022

छ्ठी जेपीएससी केस, एचसी के डबल बेंच में सुनवाई

छ्ठी जेपीएससी केस, एचसी के डबल बेंच में सुनवाई

इकबाल अंसारी               
रांची। छ्ठी जेपीएससी मामलें में सबसे पुराना राहुल कुमार वाद की सुनवाई, हाईकोर्ट के डबल बेंच में 30 मार्च को हुई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई थी। अभ्यर्थी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 19 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प के कारण प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 6103 हो गई। नियमानुसार यह 15 गुना से 965 अधिक है। इसलिए सरकार के उस संकल्प को रद्द कर देना चाहिए।
मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
छ्ठी जेपीएससी मामले को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि अब राहुल कुमार वाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
जेपीएससी अभ्यर्थी अनिल पन्ना का कहना है कि छ्ठी जेपीएससी मामले में राहुल कुमार वाद सबसे पुराना केस है। इसमें विज्ञापन की नियमावली के विरुद्ध अतिरिक्त रिजल्ट को चैलेंज किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा।
जेपीएससी अभ्यर्थी राज कुमार मिंज का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जाएगी।

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