दंगों के आरोपी खालिद की जमानत याचिका खारिज
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। फिलहाल वह जेल में बंद है। पुलिस ने यूपीपीए के तहत उसे गिरफ्तार किया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस ने उसे यूपीपीए के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने उसे दंगों का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए पकड़ा था।
पुलिस ने चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा की साजिश रची गई। उमर ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया था। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दिल्ली दौरे के दौरान भी उमर ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा था, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.