सुप्रीमो लालू की जमानत पर 11 मार्च को सुनवाई
इकबाल अंसारी
रांची। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर दाखिल की गई याचिका पर अब झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11 मार्च को सुनवाई की जाएगी। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में जमानत याचिका पर की गई सुनवाई के दौरान उसके भीतर कुछ त्रुटियां मिली है। इसके बाद अदालत की ओर से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अधिवक्ता को इन त्रुटियों को दूर करने का समय देते हुए सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिका में कुछ त्रुटियां मिली है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता को याचिका में मिली त्रुटियों को दूर करने के लिए समय देते हुए अब सुनवाई की तिथि 11 मार्च निर्धारित कर दी है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में 135 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है। इस सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील की है। साथ ही जमानत प्रदान करने के लिए भी आवेदन दिया है। लालू प्रसाद की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में आधी सजा वह काट चुके हैं। आधी सजा काटने और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने अदालत से जमानत मांगी है।
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