'शान्ति व्यवस्था' सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 लागू
हरिशंकर त्रिपाठी
देवरिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कुंवर पंकज ने बताया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु 7 अप्रैल 2022 तक के लिए द.प्र.सं की धारा-144 लागू किया गया है। वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना 10 मार्च को महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज देवरिया एवं देवरिया सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, देवरिया पर होनी है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 की मतगणना की शुचिता, निष्पक्षता एवं मत की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग एवं जनजमाव को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जायेें। साथ ही साथ विजय जुलूस निकालने पर दो पक्षों के मध्य टकराव एवं शांतिभंग की आंशका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-144 दं.प्र.स के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना, व्यापक जनहित व कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु आवश्यक हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है तथा जिनके ऊपर लागू होगा, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने धारा-144 दं.प्र.सं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से पारित करते हुए बताया है कि मतगणना दिवस 10 मार्च के दिन उपरोक्त दोनों मतगणना स्थलों के 200 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और न ही भीड़ इकट्ठी की जायेगी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने धारा-144 दं.प्र.सं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से पारित करते हुए बताया है कि मतगणना दिवस 10 मार्च के दिन उपरोक्त दोनों मतगणना स्थलों के 200 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और न ही भीड़ इकट्ठी की जायेगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.