संगठन विस्तार को लेकर पदाधिकारियों की बैठक
अरविंद कुमार मौर्य
कौशाम्बी। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के संगठन विस्तार को लेकर रविवार को पार्टी कार्यालय में युवजन सभा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी में सक्रियता से काम करने वाले युवाओं को जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए चर्चा किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अनुमोदन एवं युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी के संस्तुति पर जिला अध्यक्ष चन्द्रजीत यादव ने शिवा यादव को युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष बनाया है।
शिवा यादव के जिला उपाध्यक्ष बनते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर नवागत जिला उपाध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान नवनियुक्त सपा युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष शिवा यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व जिलाध्यक्ष ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है। उसका वह पूरी तरह से निर्वहन करेंगे। उन्होंने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारियों की चर्चा की है। इस मौके पर सैफ, राशिद खान, कृष्णा जैक, विकास यादव सहित तमाम सपाई मौजूद रहे।
गाज़ियाबाद में धारा-144 लागू, पाबंदी लगाईं गई
अश्वनी उपाध्याय गाजियाबाद। विधानसभा चुनावों की तैयारी के सिलसिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने गाज़ियाबाद में धारा-144 लागू की है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ कोविड-19 गाइड लाइंस का भी पालन किया जाएगा। आइए जानते हैं जिला मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद ने अपने आदेश में किन-किन बातों पर पाबंदी लगाई है। सार्वजनिक स्थल पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और एक साथ चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह सड़क पर यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही जाम लगाएगा। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा लाउडस्पीकर से ऐसी नारेबाजी या भ्रामक प्रचार नहीं करेगा जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति संबंधी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो। बिना लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी।
न ही कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार का प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने घर के भीतर अथवा बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईंट के टुकड़े, सोडावाटर कि बोतलें या ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिए प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार के राजनैतिक, जातीय, धार्मिक व सामाजिक भावनाओं को बिगाड़ने वाले किसी प्रकर के नारे आदि नहीं लगाएगा तथा न ही सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों /दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। यह कि कोई भी व्यक्ति अपने घर अथवा सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार की सभा आदि का आयोजन बिना जिलाधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट या संबन्धित तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति जनपद गाज़ियाबाद की सीमा के अंतर्गत किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, चाकू, लाठी, डंडा, स्टिक अथवा किसी प्रकार घातक अस्त्र या आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।शादी/बारात व अन्य अवसरों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र का शौकिया प्रयोग/हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर शराब/मादक पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन/धारणा/प्रदर्शन आदि नहीं करेगा, ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा और न ही ऐसे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होगा। यह कि कोई भी व्यक्ति रात 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप, या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलाई जाएगी। किसी भी ग्रुप में संबंधित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी झूठी/भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा ऐसी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जाएगा, जिससे जन सामान्य भ्रमित हो तथा लोक प्रशांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
यदि कोई सदस्य इस प्रकार का संदेश/वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूचना देगा। सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियाँ, जुलूस एवं अन्य सभी कार्यक्रम, जिसमें पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं, बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे। किसी भी स्थान, मोहल्ले, गली आदि में किसी भी उद्देश्य से लोग एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की परिधि के अंदर खड़ा नहीं होगा तथा परीक्षा केंद्र परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा शोर/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। ना ही इनका प्रयोग बिना पूर्व अनुमति करेगा। कोई भी व्यक्ति या दल ऐसी निर्वाचन सामग्री अथवा पोस्टर न तो छपवाएगा और न ही प्रकाशित करेगा/कराएगा, जिसकी प्रिंट लाइन में प्रचारक/मुद्रक का नाम न हो। सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर/मास्क लगाना अनिवारी है।
सार्वजनिक स्थान पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है। बाजार या साप्ताहिक बाजार में खुलने वाली दुकानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी मास्क व दस्तानों का उपयोग करेगा। दुकान में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी तथा दुकानदार, मात्र उन्हीं ग्राहकों को सामान विक्रय करेंगे, जो ख़रीदारी के समय मास्क का उपयोग करेंगे। कोविड19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं व मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि के साथ ही कोविड19 से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबन्धित कर्मचारियों के आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई भी सार्वजनिक गतिविधि अनुमान्य नहीं होगी। बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड-19 हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जेगी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड19 से संबन्धित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। 15 जनवरी 2022 तक कोई पद यात्रा, रोड शो, साइकिल/बाइक/वाहन रैली या अन्य जुलूस की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दल/प्रत्याशी/उम्मीदवार को किसी प्रकार की भौतिक रैली (फिजिकल रैली) की अनुमति नहीं होगी। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
डीएम उमेश ने राजनीतिक दलों का आह्वान किया
इमरान अंसारी बिजनौर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को जिले में पूर्ण निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, सुरक्षित और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने, सहयोग करने में राजनीतिक दलों का आह्वान किया। जिला प्रशासन चुनाव की सभी प्रक्रिया को पूरी समानता और पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव एवं पक्षपात के भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और परस्पर सहयोग के साथ विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को जिले में पूर्ण निष्पक्ष, शांतिपूर्वक, सुरक्षित और पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराना है। उन्होंने आह्वान किया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसलिए सभी दल निर्वाचन से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा जिले में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव की सभी प्रक्रिया को पूरी समानता और पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव एवं पक्षपात के भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराया जाएगा।जिलाधिकारी श्री मिश्रा आज दोपहर 1ः00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दे रहे थे।
उन्होने बताया कि आगामी विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 को पूर्ण रूप से पारदर्शी निष्पक्ष बनाए रखने के लिये वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, व्यय अनुवीक्षण कक्ष, स्टेटिक्स सर्विलांस टीम, उड़न दस्ता टीम, सहायक व्यय प्रेक्षक, लेखा, लेखा टीम तथा मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति सहित विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने सभी टीमों के प्रभारियों को निर्देश दिए कि जांच के समय अपना व्यवहार कुशल रखें और शालीनता का परिचय देते हुए वाहनों आदि की चैकिंग करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिस वाहन या स्थान की चैकिंग की जाए, उसकी वीडियोग्राफी निश्चित रूप से करायी जाए और चैकिंग के दौरान निर्धारित मानक से अधिक नक़द रक़म पाए जाने अथवा शराब या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु पाई जाती है तो तत्काल उसे जब्त करने की कार्यवाही अमल में लायें।
बैठक के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी सूरज कुमार ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत व्यय दरों की सूची उपलब्ध कराते हुए कहा कि यदि किसी दल को उक्त सामग्री की दरों पर आपत्ति हो तो वह शाम तक उपलब्ध करा दें। ताकि उक्त सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जा सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीन रंजन, वरिष्ठ कोषाधिकारी सूरज कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार सहित राजनीतिक दल कांग्रेस से मुनीश त्यागी, भाजपा से वीर सिंह, बसपा से मो. सिद्दीक, सपा से हनी फैसल सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you, for a message universal express.